संविधान (Indian-Constitution)
संविधान (Indian-Constitution) भारतीय संविधान Indian Constitution ,IAS, PCS ,SSC, Railway ,TGT, PGT ,UGC SI Police USE FULL for other examinations –
- भारतीय संविधान(Indian Constitution) किसी देश का सर्वर सर्वोच्च प्राथमिक वह आधारभूत कानून है प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है इससे उस देश की राजनैतिक विचारधारा शासन प्रणाली राज्य एवं नागरिकों के मध्य संबंधों का परिचय प्राप्त होता है |
- Indian-Constitution संविधान – लैटिन भाषा के Constitution से बना है जिसका अर्थ है – विधि संबंधी निर्माण | अतः संविधान = सं+ विधान अर्थात अच्छे ढंग से निर्मित विधान (law) को संविधान कहते हैं |
“भारतीय संविधान Indian Constitution is the supreme and mother in law of country if reflect the ideology and system of the nation it is the the prime source of of other laws.”

आधुनिक संविधान के विकास में हुए संवैधानिक सुधार ( 1215 का मैग्ना कार्टा, 1688 की गौरवपूर्ण ), फ्रांसीसी क्रांति( 1789), अमेरिका क्रांति अमेरिकी क्रांति (1776) एवं विभिन्न अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है |
विचारधारा के आधार पर संविधान का निम्न वर्गीकरण किया जाता है –
1.लोकतंत्र
2.साम्यवाद
3.राजतंत्र
4.तानाशाही
5.फासीवाद
6.नात्सीवाद
“लोकतंत्र”-
- आज विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय विचारधारा “लोकतंत्र” है | कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित विचारधारा संवाद (प्रथम संविधान सोवियत संघ में) फासीवाद (इटली के मुसोलिनी) नात्सीवाद (जर्मनी के हिटलर की) अब अस्तित्व में नहीं है
- विश्व के अनेक देशों में एशिया एवं अफ्रीका तानाशाही पद्धति अभी भी कायम है आईएसआईएस( ISIS ) तालिबान जैसे आतंकी संगठन धर्म आधारित राज्य प्रशासन के समर्थक हैं जिन्हें लोकतंत्र विरोधी माना जाता है |

“संविधान” की श्रेष्ठता का आधार ? – भारतीय संविधान(Indian Constitution)
- नियमों के समूह का ढांचा मात्र ही संविधान नहीं है इसे जैविक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है |
- हां यह अवश्य सत्य है कि – आधुनिक विधिशास्त्री – कल्याणकारी राज्य एवं उनके तत्वों (समानता स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता) वाले संविधान को ही श्रेष्ठ मानते हैं |
- शासन प्रणाली एवं प्रकृति – के आधार पर भी आधुनिक संविधान का विभाजन किया गया है संविधान –अलिखित (ब्रिटेन की तरह) तथा प्रथम लिखित (अमेरिका की तरह) , सबसे बड़ा लिखित भारत हो सकता है |
- एकात्मक संविधान (समस्त शक्तियां केंद्र में नहीं) का श्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन है जबकि संघात्मक(federation ) का (केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का समान विभाजन) प्रथम उदाहरण अमेरिका का संविधान है|
ध्यान रहे –
- भारत ने संघात्मक प्रणाली(union) – कनाडा मॉडल पर अपनाई है जिसमें केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं तथा राज्य को कम शक्तियां प्राप्त हैं |
- आधुनिक लोकतंत्र में शासन की संसदीयप्रणाली (parliamentarian System ) का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन ( भारत में भी यही संशोधन के साथ लागू) में हुआ |
- शासन की अध्यक्षीय प्रणाली (इसमें एक ही राष्ट्र ध्वज तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन ) का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ |
भारत में (190 वर्ष तक) -भारतीय संविधान(Indian Constitution)
- ब्रिटिश शासन का प्रभाव इसके राजनैतिक एवं संवैधानिक विकास पर पड़ा | इसीलिए हमारा संविधान मुख्यता ब्रिटिश प्रेरित है |
- हमारा संविधान क्रांति का परिणाम ना होकर संविधान सभा द्वारा निर्मित अन्य देशों के संविधान की प्रेरणा का परिणाम है |
- जो अनुभव आवश्यकता के तत्वों से मुक्त होने के साथ-साथ विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधान का उदाहरण भी है |
- भारतीय संविधान के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन के अनुभव एवं प्रशासन द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम (सर्वाधिक प्रभाव 1935) का एक्ट की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है |

संविधान की मांग एवं क्रमिक विकास – भारतीय संविधान(Indian Constitution)
- संविधान सभा में किस सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार 1895 के स्वराज्य विधेयक ( तिलक द्वारा तैयार ) में मिलता है | किंतु सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1922 में स्पष्ट मान (हरिजन पत्र) रखी कि भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाए |
- 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा (ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान बनाने की चुनौती पर ) डोमिनियन स्टेटस (जिन्ना द्वारा अमान्य) का संविधान पेश किया गया |
- एम एन राय (वामपंथी विचारक) को संविधान सभा के विचार का पहला प्रभावी (1934) विचारक माना जाता है
- 1936 को कांग्रेस ने पहली बार संविधान की मांग की
- 1938 में नेहरू ने पुनः व्यस्त मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग को उठाया
- ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार सिद्धांत रूप से संविधान की मांग लिया गया किंतु स्पष्टथा संविधान देने की बात मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन (युद्ध के बाद) प्रस्ताव में किया गया |
कैबिनेट मिशन –
- ब्रिटेन में क्लिमेंट एटली (लेबर पार्टी) के सत्ता में आने तथा 20 जून 1948 तक भारत को अंतिम रूप से छोड़ने की घोषणा हुई |
- घोषणा के अनुपालन हेतु कैबिनेट मिशन (अध्यक्ष पैथिक लोरेंस and स्टीफन क्रिप्स और एबी एलेग्जेंडर ) भारत (24 मार्च 1946) आया |
- कैबिनेट मिशन – इसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ |
संविधान सभा – गठन ,कार्यप्रणाली ,संविधान निर्माण (Constituent Assembly, constitution methodology , constitution building)
- कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में (प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा) अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर 389 सदस्यों का निर्वाचन हुआ |
- इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292, देसी रियासतों से 93 तथा कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे |
- विभाजन के बाद संविधान सभा की संख्या घटकर 299 हो गई तथा संविधान निर्माण तिथि 26 नवंबर 1949 पर 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए |
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन में हुई
- इसके स्थाई अध्यक्ष डॉ सच्चिदानंद सिन्हा थे |
- इसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी
- 11 दिसंबर 1946 को डॉ राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति बने |
- 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया |
- संविधान का मूल प्रारूप अंग्रेजी( English ) भाषा में तैयार किया गया |
- 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप प्रस्तुत किया गया |
- संविधान निर्माण सभा में अनेक देशों से मदद ली गई तथा इसके निर्माण के लिए कुल 11 सत्र आयोजित किए गए |
- इसका तीन बार वचन रीडिंग 4 नवंबर 1948 से 26 नवंबर 1949 तक किया गया |
- इसमें इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तथा 63,96,729 रुपए खर्च हुए |

अनुच्छेद(article) , 8 अनुसूचियां(schedule) तथा 22 भाग(part)
- भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित(Enact) तथा अंगीकृत(Adopt) योग , आत्मसात(given ourselves) किया गया |
- आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ |
- संविधान का पूर्ण प्रवर्तन (लागू) 26 जनवरी 1950 को (कांग्रेसका ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस) हुआ |
- इसी दिन भारत गणतंत्र(republic ) बना (गवर्नर जनरल का पद समाप्त) तथा पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद बने |
- संविधान में 395 अनुच्छेद(article) तथा 8 अनुसूचियां(schedule) तथा 22 भाग(part) (विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान) थे |
- जो संसद द्वारा किए गए संशोधनों के पश्चात आज इसकी इनकी संख्या बढ़कर 444 अनुच्छेद(article) 12 अनुसूची(schedule) 22 भाग(part) है |
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर दिए गए संवैधानिक निर्णय को भी भारतीय संविधान का हिस्सा माना जाता है |

Fundamental Duties Part-4 Article 51-A