सी.बी.आई की स्थापना( Establishment of CBI)
- सी.बी.आई (Central Bureau of Investigation (CBI) कोई वैधानिक संस्था नहीं है इसे जांच संबंधी शक्तियां शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 से प्राप्त होती है सी.बी.आई (Central Bureau of Investigation (CBI) | इस पर सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करती है वर्तमान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो देश की शीर्ष अन्वेषण(Investigation) अभिकरण(AGENCY) है |
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी इससे पहले इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान(special police establishment) के नाम से जाना जाता था |
Motto, Mission, Vision आदर्श वाक्य , उद्देश्य , दृष्टि |
आदर्श वाक्य(motto) : निष्पक्षता और अखंडता , उद्यम
उद्देश्य(Mission) : संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना तथा इसके लिए सुव्यवस्थित अनुसंधान करना तथा अपराधियों के विभिन्न एवं सफल अभियोग दायर करने पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर राज्य तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना |
दृष्टि : अपने आदर्श वाक्य , उद्देश्य तथा व्यवसाय की आवश्यकता , पारदर्शिता, परिवर्तन की प्रति अनुकूल तथा अपनी कार्यप्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सी.बी.आई (Central Bureau of Investigation (CBI) अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी :
- सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष ,
- आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में विस्तारित अनुसंधान एवं अभी योग द्वारा कमी लाना
- विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना |
- साइबर(cyber) तथा उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता करना |
- कार्यस्थल पर ऐसी सौहार् पूर्ण वातावरण बनाना, जिससे टीम भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले |
- राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की जांच और अनुसंधान में सहयोग करना
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवसर पर संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई में मुख्य भूमिका का निर्वाह करना
- मानव अधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण ,कलओ ,कलात्मक वस्तुओं, की रक्षा के साथ अपनी सभ्यता का विस्तार करना
- वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता तथा जांच अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना |
- कार्य-प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यवसायिकता के लिए प्रयासरत रहना जिससे कि संगठन अपने रत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुंचे |
सी.बी.आई के प्रभाग
- भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग
- आर्थिक अपराध प्रभाग
- विशेष अपराध प्रभाग
- नीतिगत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग प्रभाग
- संगीत प्रभाग
- प्रशासनिक प्रभाग
- अभियोग निदेशालय प्रभाग
सी.बी.आई (Central Bureau of Investigation (CBI) का गठन
- सीबीआई के निर्देशक डायरेक्टर इसका प्रमुख होता है | उसके सहयोग के लिए विशेष निर्देश अथवा अतिरिक्त निर्देशक होता है | इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निर्देशक उप महानिदेशक पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कार्मिकों के अन्य rank होते हैं | कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं, लगभग 125 वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं |
- 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुध अधिनियम (central vigilance commission act 2003) पारित होने के पश्चात दिल्ली विशेष प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं |
- इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सी.बी.आई निदेशक उम्र 2 वर्ष की कार्य अवधि की सुरक्षा मिलती है |
सी.बी.आई के कार्य
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, से संबंधित विषयों की जांच करना |
- राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के विषयों का अनुसंधान करना जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, आदि के अवमानना की विषय |
- अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए अपराधों की जांच, जिनका राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो |
- भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों (coordination) स्थापित करना |
- राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के विषय को अनुसंधान के लिए अपने अंतर्गत लेना |
- अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रचार |
- एंटी करप्शन डिवीजन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, आर्थिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों में होने वाली भ्रष्टाचार एवं धोखाधड़ी संबंधित विषयों की जांच करती है |
- इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन बैंक तथा फाइनेंशियल ford , आयात निर्यात, और विदेशी मुद्रा, से जुड़े नियमों के उल्लंघन, नशीली दवाओं, ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक संपदा एवं अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी से संबंधित विषयों की जांच करती है |
- स्पेशल क्राइम डिवीजन के तहत आतंकवाद, बम ब्लास्ट, मानव बम, फिरौती के लिए अपहरण ,हत्या से संबंधित अनसुलझी गुत्थी तथा माफियाओं के द्वारा किए जाने वाले संगीन अपराधों की जांच की जाती है |