Article 370 of the Constitution of India :भारतीय संविधान की धारा 370, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष स्थान प्रदान करती है। यह धारा 370 कश्मीर को विशेष रूप से स्वराज्य और स्वशासन की अनुमति देती है और इसे भारतीय संघ का एक अविभाज्य अंग माना जाता है।इस धारा के तहत, कश्मीर के निवासियों को अपने स्थानीय कानूनों और नियमों को बनाए रखने का अधिकार होता है और यह राज्य को बाहरी राज्यों से अलग बनाए रखने की अनुमति देती है। इसके तहत, कश्मीर को विशेष आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक स्वायत्ता मिलती है।इस धारा पर विवाद भी रहा है और कई लोग इसे समाप्त करने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि यह धारा कश्मीर को भारत से अलग करके एक अविभाज्य राज्य बनाने की प्रक्रिया को रोकती है और एक समान नागरिकता का सिर्फ कलंक है।भारत सरकार ने 2019 में जम्मू और कश्मीर को संघ का एक अद्भुत राज्य बनाने का निर्णय लिया और धारा 370 को समाप्त किया। इससे कश्मीर को अनुसंधान, उद्यम, और शिक्षा में अधिक संरचना देने का प्रयास किया जा रहा है।
इस प्रकार, भारतीय संविधान की धारा 370 ने कश्मीर को एक विशेष स्थान प्रदान करती है, जो उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधता को साकार करती है, लेकिन इसके चरम समर्थन और आपत्तियों के बीच एक चरम संघर्ष का केंद्र रहा है।
Article 370 of the Constitution of India अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35ए द्वारा दिए गए विशेष दर्जे को हटाने के लिए संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी। तब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे – ‘ऐतिहासिक भूल को ठीक करने वाला ऐतिहासिक कदम’ कहा था।
- नरेन्द्र मोदी सरकार की इसी दीर्घकालिक सोच का ही नतीजा है कि आज कश्मीर भी देश के साथ विकास की राह पर आगे
बढ़ रहा है। - चाइल्ड मैरिज एक्ट, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून अब यहां भी प्रभावी है। वाल्मीकि, दलित और गोरखा जो राज्य में दशकों से रह रहे हैं, उन्हें भी राज्य के अन्य निवासियों की तरह समान अधिकार मिल रहे हैं।
- वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर प्रदेश एवं लद्दाख के न्द्र शासित प्रदेश के क्रमश: 30757 करोड़ रु. और 5959 करोड़ रु. का अनुदान दिया गया है।
- फ्लैगशिप स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
- जम्मू-कश्मीर में 5300 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है।
- ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए 13,732 करोड़ रु. के
- एमओयू (समझौते के ज्ञापन) पर दस्तखत हुए हैं।
- 7 नवंबर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए लगभग 80,000 करोड़ रु. की पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी।
- पुनर्गठन के बाद जम्मू एवं कश्मीर को 58,477 करोड़ रु. की 53 परियोजनाओ, ं जबकि लद्दाख को 21,441 करोड़ रु. की 9 परियोजनाओंपर कार्य चल रहा है ।
उम्मीदों का सवेरा Article 370 of the Constitution of India
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ‘एकदेश, एक विधान, एक प्रधान’ का संकल्प आजादी के 70 साल बाद पूरा हो पाया है तो अनुच्छेद 370 और 35ए से आजादी के बाद धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अब देश के बाकी हिस्से के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
अनुच्छेद 370 व 35-ए हटने से बदली कश्मीर की फिजा Article 370 of the Constitution of India
- 370 से आजादी के एक साल बाद यहां गांवों के साथ जनपद और जिला पंचायत के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए। कई
वर्षों के बाद सन 2018 में पंचायत चुनाव हुए और इसमें 74.1 फीसदी मतदान हुआ। - सन 2019 में पहली बार आयोजित ब्लॉक डेवलेपमेंट काउंसिल चुनाव में 98.3 फीसदी मतदान हुआ। हाल ही में जिला स्तर के चुनाव में भी रिकॉर्ड भागीदारी हुई।
सबसे बड़ा भर्ती अभियान Removal of Article 370
- हिमायत योजना में 90,792 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण को मंजूरी मिली। को आवंटित पंचायत, ब्लॉक में दो दिन और एक रात रुक कर जन समस्यायों को समझना है।
- भर्ती अभियान के दसरे चरण के रू ू प में 12379 पद की पहचान की गई है, जम्मू-कश्मीर सरकार इन रिक्तियों को भर्ती एजेंसियों को
संदर्भित करने की प्रक्रिया में है। - गुलमर्ग में पहली बार खेले गए भारतीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया।
- 7 नए मेडिकल कॉलेज और 5 नए नर्सगिं कॉलेजों को मंजूरी दी गई।
आत्मनिर्भर जम्मू-कश्मीरके लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा Article 370 of the Constitution of India
- अंत्योदय के मूलमंत्र और सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास की भावना के प्रति समर्पित के न्द्र सरकार ने दशकों तक उपेक्षित जम्मू-
कश्मीर में विकास को नई रफ्तार दी है। - भारत सरकार की किसी औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार होगा कि औद्योगिक विकास को
जम्मू-कश्मीर के ब्लॉक स्तर तक ले जाएगी। - इसके लिए नई केन्द्रीय योजना के तहत अगले 15 वर्ष के लिए 28400 करोड़ रु. की प्रोत्साहन योजना से प्रदेश में विकास के नए द्वार खुलेंगे।
- Article 370 of the Constitution of India
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू-कश्मीर (J&K) के संबंध में दो विधेयक और दो संकल्प पेश किए।
ये इस प्रकार हैं:
- संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 {संदर्भ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370(1)} – अनुच्छेद 370 से संबंधित 1954 के आदेश को निरस्त करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया।
- Article 370 of the Constitution of India
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संकल्प अनुच्छेद 370
- जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) विधेयक, 2019 भारत के संविधान का अनुच्छेद 3
- जम्मू और कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 {गृह मंत्री ने विधेयक को दोनों सदनों से वापस ले लिया क्योंकि अनुच्छेद 370 निरस्त होने और भारत संघ के कानून वहां लागू होने के बाद इस अधिनियम के प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो जाएंगे}
- Article 370 of the Constitution of India
why article 370 was removed
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के 2019 के चुनावी घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने का जिक्र किया था। अनुच्छेद 370 को हटाने का कारण कश्मीर को एकीकृत करना और इसे शेष भारत के समान स्तर पर लाना था।